स्टाम्प की वैधता को लेकर शासन का बड़ा आदेश, 31 मार्च तक प्रयोग और वापसी संभव

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सिद्धार्थनगर, 21 मार्च 2025: स्टाम्प धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेशानुसार ₹10,000 से ₹25,000 मूल्य वर्ग के भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्प जो 11 मार्च 2025 से पहले खरीदे गए हैं, वे केवल 31 मार्च 2025 तक ही वैध माने जाएंगे। इस तिथि के बाद इनका उपयोग या वापसी संभव नहीं होगी

इस संबंध में अधिसूचना संख्या-3/2025/259 94-स्टा०नि०-2-2025 -700(13)/2023 टी०सी० दिनांक 11 मार्च 2025 को जारी की गई थी। आदेश के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर इन स्टाम्पों का प्रयोग अथवा वापसी सुनिश्चित कर ली जाए।

जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर. ने दी जानकारी
इस आदेश की जानकारी सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर. द्वारा दी गई। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे 31 मार्च 2025 की समय सीमा से पहले अपने स्टाम्पों का प्रयोग या आवश्यकतानुसार वापसी कर लें

आम जनता के लिए क्या करें?

यदि आपने ₹10,000 से ₹25,000 मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प खरीदे हैं, तो जल्द से जल्द उनका उपयोग करें

यदि इन स्टाम्पों की जरूरत नहीं है, तो 31 मार्च 2025 से पहले इन्हें वापस कर दें

अधिक जानकारी के लिए जिले के स्टाम्प कार्यालय या संबंधित विभाग से संपर्क करें।

यह आदेश उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने बीते समय में बड़े मूल्य के स्टाम्प खरीदे हैं। अतः नागरिकों को चाहिए कि वे समय सीमा समाप्त होने से पहले आवश्यक कार्रवाई कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

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