सिद्धार्थ नगर – दो कोटेदारों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज राशन कार्ड धारकों को अंगूठा लगवाने के बाद भी नहीं दिए राशन

डीएम के निर्देश पर जांच के दौरान पाई गई अनियमितता

राशन नहीं देने पर ग्रामीणों ने किया था विरोध प्रदर्शन

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राशनकार्ड धारकों को दो दो माह से राशन न बांटने के मामले में जिला प्रशासन ने कठोर कार्यवाही करते हुवे इटवा तहसील के एक कोटेदार और शोहरतगढ़ तहसील के एक कोटेदार के खिलाफ कार्यवाही की है कार्यवाही से पी डी एस सिस्टम के मजबूत और बेहतर वितरण की प्रबल संभावना जताई जा रही है। डी एम आर राजगणपति के कार्यवाही से जनता में कानून के प्रति विश्वास बढ़ा है।

ग्राम पंचायत इमिलिया, विकास खण्ड व तहसील इटवा के उचित दर विक्रेता शिवप्रकाश सिंह तथा ग्राम पंचायत खैरी शीतल प्रसाद व सम्बद्ध ग्राम पंचायत मटियार उर्फ भुतहवा, विकास खण्ड बढ़नी, तहसील शोहरतगढ़ के उचित दर विक्रेता धमेन्द्र कुमार पर एफआईआर दर्ज कराया गया है।

जिला पूर्ति अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि उचित दर विक्रेता द्वारा वितरण में की जा रही अनियमितता की प्राप्त शिकायत के क्रम में ग्राम पंचायत खैरी शीतल प्रसाद के विक्रेता की जॉच सतीश चन्द्र, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी शोहरतगढ़ द्वारा की गयी।

जॉच में पाया गया कि विक्रेता द्वारा माह जुलाई 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया और न ही उसकी दुकान से सम्बद्ध ग्राम पंचायत मटियार उर्फ भुतहवा के खाद्यान्न का भी वितरण नहीं किया गया, जब कि विक्रेता द्वारा ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवा लिया गया, जॉच के समय विक्रेता के दुकान पर

माह जुलाई 2024 हेतु आवंटित खाद्यान्न व पूर्व माहो में वितरण के उपरान्त अवशेष स्टॉक 73.23 कु० गेहू व 110.56 कु0 चावल नहीं पाया गया।

इसी प्रकार उचित दर विक्रेता शिवप्रकाश सिंह, ग्राम पंचायत इमिलिया की शिकायत तहसील दिवस में जिलाधिकारी को प्राप्त होने पर उनके द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जॉच उपजिलाधिकारी न्यायिक मनोज कुमार, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विजय प्रकाश सहाय व पूर्ति निरीक्षक मुकेश कुमार की संयुक्त टीम से करायी गयी।

जाँच में पाया गया कि उचित दर विक्रेता द्वारा कार्डधारकों का मशीन पर अंगूठा लगवा लिया गया किन्तु खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया।

विक्रेता की दुकान में रखे खाद्यान्न के स्टॉक के भौतिक सत्यापन में 28 क्विंटल खाद्यान्न कम पाया गया।

डीएसओ ने बताया है कि जांच में अनियमितता मिलने पर जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दोनो उचित दर विक्रेताओं पर सम्बन्धित थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करा दिया गया है।

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