प्रत्याशियों की जीत हार कम से कम वोटों से होगी कम हार जीत के अंतर पर टेंडर वोट की होगी अहम भूमिका
सेना और अर्धसैनिक बल के लोग कर सकते हैं प्राक्सी वोट का प्रयोग। बूथ पर पहचान की आपत्ति पर कर सकते हैं चैलेंज।
अरसद खान
सिद्धार्थनगर। कम हार जीत पर टेंडर वोट की अहम भूमिका हो सकती है। यदि मतगणना के समय हार जीत का अंतर बहुत कम है, तो टेंडर वोट की गणना की जाती है। इसके अलावा यदि आपके जगह आपके नाम का मत पहले ही किसी ने किसी ने डाल दिया है, तो चिंता की बात नहीं, आप अपने मताधिकार का प्रयोग हर हाल कर सकेंगे। इसके लिए टेण्डर वोट, चैलेंज वोट, प्रॉक्सी वोट डालने की प्रक्रिया के तहत आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
बशर्ते आप का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। इसके अलावा आपकी पहचान पर सवाल खड़ा होने के बाद भी यदि आप सही पाए जाते हैं तो मतदान कर सकेंगे। आपके सर्विस मतदाता होने और बाहर होने के बावजूद भी अपने परिवार के सदस्य को वोट डालने के लिए नामित कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
बता दें कि चुनावी समर में प्रायः बूथों पर यदा कदा दूसरे के नाम पर कोई दूसरे द्वारा मतदान करने की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में सम्बंधित मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग से बंचित हो जाता है। ऐसे मतदाता टेंडर वोट के तहत मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही सामान्यतः कुछ बूथों पर किसी के पहचान पर आपत्ति अथवा बाहरी बताकर मतदान से रोक दिया जाता है।
ऐसे व्यक्ति के लिए चैलेंज वोट के तहत मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार सर्विस मतदाताओं के लिए जो अपने क्षेत्र से बाहर हो, वे अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से लिखित देकर मताधिकार के प्रयोग के लिए नामित कर प्रॉक्सी माध्यम से वोट कर सकते हैं।
अपर जिलाधिकारी उमाशंकर के अनुसार, कोई भी मतदाता टेण्डर वोट, चैलेंज वोट अथवा प्रॉक्सी प्रक्रिया के तहत वोट के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। प्रॉक्सी वोट का प्रयोग सेना, अर्द्धसैनिक बलों में तैनात लोग कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पोस्टल बैलेट का भी अधिकार होता है।
क्या होता है टेन्डर वोट, कैसे करें प्रयोग-
जब कोई मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुँचता है, लेकिन पहले उसके नाम पर किसी ने वोट डाल दिया हो, तो ऐसे में मतदाता सूची में नाम होने पर पीठासीन अधिकारी उससे एक प्रपत्र पर मतदान करवाने के पश्चात लिफाफे में बन्द कर देता है। मतगणना के समय कम वोट के अंतर से हार जीत की स्थिति में ऐसे वोट की गिनती महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे टेंडर वोट कहा जाता है।
क्या है प्रॉक्सी वोट, कैसे करें प्रयोग-
जब कोई मतदाता सर्विस में हो, और अपने चुनावी क्षेत्र से बाहर हो, तो वह अपने परिवार के किसी सदस्य को लिखित रूप से वोट डालने के लिए नामित कर सकता है। पीठासीन अधिकारी लिखित प्रपत्र की जाँच कर नामित व्यक्ति को वोट डालने की अनुमति देता है। ऐसे मतदाता को दो अंगुलियों में अमिट स्याही लगाई जाती है। मतदाता के स्वयं के वोट के लिए तर्जनी तो अधिकार वोट के लिए बीच की अंगुली में स्याही का प्रयोग किया जाता है।
क्या होता है चैलेंज वोट, कैसे करें प्रयोग-
चैलेंज वोट के तहत किसी के एतराज पर पर भी मतदाता सूची में नाम होने पर आप वोट डालने के लिए चैलेंज कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए पीठासीन अधिकारी को शिकायत कर दो रुपये फीस जमा कर जांचोपरांत सही पाए जाने पर मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है। मामला झूठा साबित होने पर फर्जी मतदान करने के आरोप में कार्रवाई भी हो सकती है।